Homeराजस्थानचित्तौड़गढ़चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आठ लाख रुपए...

चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आठ लाख रुपए के जुर्माना से दंडित कर 1 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई

ओम जैन 
स्मार्ट हलचल/परिवादी सुरेश चंद खटीक पिता भेरूलाल खटीक निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ व अभियुक्त गिरिराज गर्ग पिता बृजमोहन गर्ग निवासी नगर पालिका कॉलोनी चितौड़गढ़, जोकि ध्रुव इन्फोटेक के प्रोपराइटर है दोनों के बीच अच्छी जान पहचान होने से अभियुक्त गिरिराज गर्ग ने परिवादी सुरेश चंद खटीक से 1 अगस्त 2013 को 500000 रुपये नकद उधार प्राप्त किया जिसकी अदायगी बदलें अभियुक्त ने अपने बैंक खाता कॉरपोरेशन बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ का एक चेक भरकर हस्ताक्षर करके परिवादी को सुपुर्द किया उक्त चेक को परिवादी ने भुगतान प्राप्ति हेतु अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया लेकिन अभियुक्त के बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने से उक्त चेक अनादरित हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट ओमप्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के माध्यम से नियमानुसार अभियुक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ में परिवाद प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रितिका श्रोती ने दोनों पक्षों के तमाम गवाह सबूत दस्तावेज बहस का अवलोकन करते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अभियुक्त गिरिराज गर्ग को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अपराध के तहत दोषी घोषित कर अभियुक्त को 8 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित करते हुए 1 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई अदम आदाएगी तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

wp-17693929885043633154854019175650
RELATED ARTICLES