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चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 1 लाख 70 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित करते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई

ओम जैन

शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल/परिवादी वैभव सेनेटरी जरिये प्रोपराइटर पंकज मुरोठिया व अभियुक्त जानकी लाल जाट पिता शंभू लाल जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा से अच्छी जान पहचान होने से व अभियुक्त जानकी लाल जाट को अपने आवश्यक कार्य में सेनेटरी के सामान की आवश्यकता होने से अभियुक्त जानकी लाल जाट ने परिवादी की दुकान से दिनांक 20 अप्रेल 2015 को सेनेटरी के आइटम राशि 1 लाख रूपये के प्राप्त किये जिसकी अदायगी के बदले अभियुक्त ने अपने बैंक खाता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का राशि एक लाख रुपए का अपना हस्ताक्षर युक्त चेक भरकर परिवादी को सुपुर्द किया। उक्त राशि की प्राप्ति हेतु परिवादी ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया, लेकिन अभियुक्त के बैंक खाते में राशि अपर्याप्त होने से उक्त चेक अनादर हो गया जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के जरिए अभियुक्त जानकीलाल जाट को रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाया बावजूद नोटिस अभियुक्त ने उक्त रकम की अदायगी नहीं की। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिनकी विधिवत सुनवाई करते हुए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी सिद्धार्थ सांधू ने दिनांक 19 मार्च 2025 को उक्त प्रकरण का अंतिम निर्णय करते हुए अभियुक्त जानकी लाल जाट पिता शंभू लाल जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का दोषी घोषित कर अभियुक्त जानकी लाल जाट को 1 लाख 70 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई।

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