किशन वैष्णव
शाहपुरा । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने गांव आमली बंगला तहसील शाहपुरा में वर्ष 2014 में हुई मारपीट के मामले में अभियुक्त बाबूलाल को तीन वर्ष के साधारण कारावास और तीन हजार रुपए के जुर्माने के अर्थदंड की सज़ा सुनाई। अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के अनुसार परिवादी मिठू लाल निवासी आमली बंगला तहसील शाहपुरा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना शाहपुरा को एक रिपोर्ट पेश कर मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया कि दिनांक 4 /12/ 2014 को सात मिल स्थित पास ग्राम आमली बंगला तहसील शाहपुरा स्थित अपने खेत पर रात्रि को अपने मकान पर सोए हुए थे लगभग 8.30 बजे अभियुक्तगण बाबूलाल , सुरेश उर्फ बच्चा और रणजीत नाम के व्यक्ति उसके खेत पर आए और तीनो व्यक्तियों ने अपने साथ लाए लोहे के पाइप और लकड़ियों से मारपीट की जिससे परिवादी के शरीर में तीन अलग अलग जगह फैक्चर हो गया और इन लोगों ने उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बच्चों के साथ भी मारपीट की इत्यादि । जिस पर पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया बाद अनुसंधान सभी अभियुक्तगणों के खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 13 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 13 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए । इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अभियुक्त बाबू लाल पुत्र लादूराम निवासी रंगबाड़ी पुलिस थाना कोटा को धारा अंतर्गत 447/34,325/34,323/34 और 341 भारतीय दंड संहिता के आरोपी मानते हुये अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा व तीन हजार के अर्थ दंड के आदेश दिए और इससे पूर्व माननीय न्यायालय द्धारा अभियुक्तगन रणजीत और सुरेश उर्फ बच्चा मफरूर किया गया है।