Homeभीलवाड़ादेवरिया जीएसएस अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य पद के हटाने के फैसले पर...

देवरिया जीएसएस अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य पद के हटाने के फैसले पर रोक

शाहपुरा, पेसवानी

राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर के महत्वपूर्ण आदेश जारी कर देवरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व कार्यकारिणी के पद से हटाने के निर्णय पर रोक लगा दी गई है . 21अगस्त को भीलवाड़ा के उप रजिस्टार सहकारी समितियां के पच निर्णय
निरीक्षक ने श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य को पद हटा दिया था इसके बाद श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर ने अध्यक्ष व सदस्य की अपील पर सुनवाई करते हुए पच निर्णय के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित करते हुये अध्यक्ष व कार्यकरणी की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो अधिवक्ता राजकुमार शर्मा मेघराज सिंह ने बताया कि पच निर्णय के सहकारी अधिनियम धारा 58 की क्रियवंती को अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है .राजनीति के चलते निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय दिया गया जो सही नहीं था परंतु सदस्य जो निर्वाचित नहीं हुए जीनका कहना है कि बिना बताइए साइन करके उप रजिस्टार सहकारी समिति भीलवाड़ा को दिया गया जो झूठा था निर्वाचित नहीं हुए सदस्य अपने शपथ पत्र राजस्थान राज्य सहकारी समिति अधिकरण जयपुर को शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकार के प्रकरण को झूठा साबित करने का निवेदन किया गया .

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
logo
AD dharti Putra
RELATED ARTICLES