ज्वलनशील पदार्थ का स्टॉक, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं होती कारवाई
स्मार्ट हलचल|नगरपालिका क्षेत्र नीमराना में कृष्णा टॉवर से लेकर सिलारपुर रोड , औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूपी दुकानों ,गुमटियों में पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। जो यहां चाय और किराने की छोटी-छोटी गुमटियों के बाहर लाल व नीला पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा। ये छोटे छोटे अवैध पेट्रोल पंप समीपवर्ती राज्य हरियाणा से सस्ता डीजल , पेट्रोल लाकर मिलावट कर महंगे दाम पर यहां बेच रहे हैं।
किराना संचालकों ने गलियों में दुकानों पर पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्टॉक रखा है। अवैध रूप से पेट्रोल डीजल का काला कारोबार करने वाले लोग समीपवृति हरियाणा क्षेत्र से चोरी छिपे लाकर सस्ते दामों में वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवा रहे हैं। इन्हें न प्रशासनिक कार्रवाई का डर है और न ही किसी हादसे का। और स्थानीय प्रशासन हादसा होने का इंतजार कर रहा है। जब कोई हादसा जानलेवा साबित होगा। तब ही प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मानना है स्थानीय लोगों का
यह अवैध कारोबार कस्बे के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से संचालित दुकानों पर फल फूल रहा है।
राठ मंच के अध्यक्ष मनोज मुद्गल एडवोकेट ने बताया कि
बिना लाइसेंस के ज्वलनशील पदार्थ का स्टॉक रखना ,बेचना गैर , कानूनी।
गौरतलब है कि वैध पेट्रोल पंप के अलावा कहीं भी बिना लाइसेंस के खुले अथवा घर पर तय सीमा से अधिक ज्वलनशील पदार्थ का स्टॉक रखना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बाद भी छोटे छोटे दुकानदार यह गैर कानूनी कार्य खुलेआम कर रहे हैं। जिम्मेदार खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों अभी इससे अनभिग बने हुए हैं। नीमराना कस्बे में तो मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल खुलेआम बेचा जा रहा है जहां से जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी दिन में कई बार गुजरते हैं या तो यह अवैध कारोबार उनको दिखाई नहीं देता या वह लोग जानबूझकर इसे अंजान बने हुए हैं
शायद कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही उनकी नींद खुले