जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में 17 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर 12,75,000/- रूपये का प्रतिकर स्वीकृत किया
अजीम खान चिनायटा
करौली/स्मार्ट हलचल/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 के अन्तर्गत लंबित प्रार्थना पत्रों एवं विधिक सहायता के आवेदन पत्रा के निस्तारण हेतु दिनांक 20.02.2024 को सुश्री माधवी दिनकर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) करौली की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीडित प्रतिकर के कुल 17 प्रकरण विचारार्थ रखे गये जिन पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सभी 17 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। जिनमें 04 प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर समिति द्वारा पीड़ितों के लिए कुल 12,75,000/-रूपयें अक्षरे बारह लाख पिचहत्तर हजार रूपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया।
साथ ही उक्त बैठक में निशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रस्तुत 02 प्रार्थना पत्र विचारार्थ रखे गये। समिति द्वारा प्रार्थना पत्रो को स्वीकार कर पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही की गयी एवं 06 प्रकरण जिनमें पूर्व में निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त किया गया जिनका निस्तारण हो चुका है को भी विचारार्थ रखा गया जिनमें समिति द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को द्वितीय किश्त दिये जाने का अनुमोदन किया गया।
उक्त बैठक में प्रहलाद राय शर्मा न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय करौली, बीना गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली, निखिल सिह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली, राजवीर सिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली, सुरेश जैफ अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक करौली, लक्ष्मीनाथ योगी, अध्यक्ष बार सघ करौली एवं गोविन्द चतुर्वेदी राजकीय अधिवक्ता करौली उपस्थित रहे।
अन्त में बीना गुप्ता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार प्रकट कर मीटिंग का समापन किया गया।













