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डी मार्ट को घटिया केरी बैग के 6 रुपये लेने के बदले उपभोक्ता को देने होगे पांच हजार रुपये… न्यायालय ने दिया आदेश

भीलवाड़ा ।  न्यायालय जिला उपभोक्ता मंच, भीलवाड़ा ने डी मार्ट को खराब व घटिया क्वालिटी के केरी बैग को 6 रुपये में बचने के उपभोक्ता अनामिका सुवालका के आरोप को स्वीकार करते हुए कुल पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश डी मार्ट को दिया। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने बताया कि उपभोक्ता परिवादी अनामिका सुवालका निवासी जवाहर नगर भीलवाड़ा ने डी मार्ट भीलवाड़ा से सामान खरीदने के बाद उनको रखने के लिए एक केरी बैग भी डी मार्ट से खरीद किया था जिसकी क्वालिटी इतनी बेकार व घटिया थी कि सामान रखते वह क्षतिग्रस्त हो गया।
न्यायालय ने परिवादी के अधिवक्ता मुकेश सुवालका के तर्कों, दलीलों और पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन करते हुए माना कि प्रकट कारण व परिस्थतियों में प्रतीत हो रहा है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से कैरी बैग की राशि वसूलने के पश्चात् भी परिवादी को खराब कैरी बैग दिया, जिससे कैरी बैग परिवादी के किसी उपयोग का नहीं रहा। विपक्षी का उक्त कृत्य सेवादोष की श्रेणी में आता है। अतः परिवादिया का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर विपक्षी से परिवादिया को अनुतोष दिलवाना हम न्यायोचित समझते हैं। न्यायालय ने डी-मार्ट एवेन्यु सुपरमार्ट लिमिटेड़, डी-मार्ट., प्लॉट नम्बर 1, सेक्टर 4, सुखाडिया सर्किल, अजमेर रोड भीलवाड़ा को आदेश दिया परिवादी को कुल पांच हजार रुपए दो माह में अदा करे।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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