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पशु मालिक अपने पशुओं का उपयोग सुबह 11 से सायं 4 बजे तक भारवाहक के रूप में नहीं करें :- जिला कलेक्टर डॉ० सौम्या झा,Do not misuse innocent animals

पशु मालिक अपने पशुओं का उपयोग सुबह 11 से सायं 4 बजे तक भारवाहक के रूप में नहीं करें :- जिला कलेक्टर डॉ० सौम्या झा

(शिवराज बारवाल मीना)

टोंक।स्मार्ट हलचल/जिले में विगत दिनों से तापमान में वृद्धि हुई है एवं भीषण गर्मी हो रही है। तेज गर्मी में पशु मालिक द्वारा ऊंट, घोड़ा, खच्चर, पोनी, बैल, पाड़ा, गधा तथा ऊँट जैसे पालतू पशुओं को बिना पानी, भोजन एवं आराम के बिना चिलचिलाती गर्मी में भार ढ़ोने के कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। लू एवं तापघात से पशुओं में डीहाइड्रेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है जो कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ० सौम्या झा ने पशु क्रूरता की रोकथाम, पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण व दया भावना को लेकर आदेश दिए है कि पशुओं को भीषण गर्मी के दौरान सुबह 11 से सायं 4 बजे के मध्य भारवाहक के कार्य के लिए उपयोग में नहीं लेवे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी पशु मालिक दोपहर 11 से सायं 4 बजे के मध्य अपने पशुओं का उपयोग भारवाहक के लिए करता पाया गया तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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