भीलवाड़ा । एनडीपीएस कोर्ट ने 2019 के एक अवैध मादक पदार्थ मामले में दो तस्करो को दस दस साल कठोर कारावास और एक एक लाख रु से दंडित किया है । दोनो आरोपित कार में रखे 55 पैकेट में 86 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुए थे । विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने उक्त मामले में आरोपित आसीफ अली पुत्र निवाज अली निवासी साकरिया नई आबादी, सदर निंबाहेड़ा और आमिर उर्फ अमीर खान पुत्र इशाक खान पठान निवासी भांगल तुंगड़िया बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़ को सजा सुनाई । विशिष्ट लोक अभियोक रामस्वरूप गुर्जर ने 14 गवाह और 82 दस्तावेज पेश किए और आरोप सिद्ध करवाया । 2 जनवरी 2019 को प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी की श्मशान घाट के पास एक संदिग्ध कार खड़ी है जिसमे दो व्यक्ति मौजूद है जिनके पास अवैध मादक पदार्थ हो सकता है जिस पर टीम के साथ इंचार्ज प्रेम सिंह ने मौके पर दबिश दी और कार सवार दोनो आरोपियों से पूछता करने के बाद कार की तलाशी ली कार के अंदर गांजे के 55 पैकेट 86 किलो गांजे के मिले । पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार और गांजे को अपने कब्जे में लिया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की । सुनवाई खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुआ और दोनो को 10- 10 साल कठोर कारावास और एक एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई ।


