भीलवाड़ा । साल 2020 के एक डोडा चूरा तस्करी के मामले में तस्करो को गुलाबपुरा एडीजे कोर्ट ने 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया । न्यायाधीश विनोद कुमार बाजा ने वीसी के माध्यम से आरोपितों को सजा सुनाई । आरोपित शिवलाल और दिनेश जाट निवासी बीकानेर को बदनौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 120 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया था और एर्टिगा कार को जप्त किया था । एन डी पी एस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने 15 गवाह, 21 आर्टिकल और 102 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया । आरोप सिद्ध होने के बाद दोनो तस्करो को न्यायाधीश ने 10 साल की जेल और एक लाख रु जुर्माने की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई ।