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टोडाभीम में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश, तहसीलदार ने सुनाई सजा

राकेश मीणा

टोडाभीम (करौली) — स्मार्ट हलचल|तहसीलदार न्यायालय टोडाभीम ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज मामले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का दोष सिद्ध होने पर सख्त आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय 27 नवंबर 2025 को पारित किया गया।
प्रकरण के अनुसार ग्राम शहड़ाकर निवासी रामेश्वर पुत्र जगदेव मीणा पर खसरा संख्या 1202 (सिवायचक) की 0.27 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप था। मामले की जांच में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि की गई।
नोटिस के बावजूद नहीं हुए पेश
तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 91 के अंतर्गत 14 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पूर्व में भी इसी भूमि पर अतिक्रमण कर चुका था तथा पूर्व में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पुनः अतिक्रमण किया गया, जिससे उसे पूर्ववर्ती अतिक्रमणकर्ता माना गया।
न्यायालय का सख्त रुख
मामले में पत्रावली और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण सिद्ध मानते हुए आदेश दिया कि—
आरोपी द्वारा खसरा संख्या 1202 की 0.27 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए
अतिक्रमण के लिए लगभग 608 रुपये का अर्थदंड लगाया गया
पूर्ववर्ती अतिक्रमण पाए जाने पर 01 माह (30 दिन) का सिविल कारावास भी आदेशित किया गया
वसूली और बेदखली के निर्देश
न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक पदमपुरा एवं हल्का पटवारी शहड़ाकर को बेदखली की कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा तहसील राजस्व लेखाकार शाखा को अर्थदंड की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
खुले न्यायालय में सुनाया गया फैसला
यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया और आदेश की प्रति तामील के लिए संबंधित विभागों को भेजी गई। आदेश पर तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर अंकित है।

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