आबकारी थानाधिकारी द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने पर न्यायालय ने दिया पुनः अनुसंधान आदेश
(आज़ाद नेब)
जहाजपुर/स्मार्ट हलचल/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील जांगिड़ ने आबकारी थानाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण को पुनः अनुसंधान कर जांच पत्रावली 17 मई को पेश करने के आदेश जारी किए।
एडवोकेट दीपक सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी थानाधिकारी ओमप्रकाश चुड़ावत द्वारा 21 जून 2023 को मुकेश पिता सोजी राम निवासी लाल का बाड़ा के खिलाफ अवैध रूप से शराब परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया जिस पर परिवादी मुकेश द्वारा न्यायालय में आबकारी थाना अधिकारी एवं अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया की आबकारी थानाधिकारी 21 जून 2023 को उदयपुर विभागीय मीटिंग में गया हुआ था एवं शराब ठेकेदार परिवादी को जोर जबरदस्ती तरिके से मार-पीट कर शाहपुरा थाने में 21 जून 2023 को ले गए ओर वहां पर बंधक बनाया जबकि 21 जून 2023 को आबकारी थानाधिकारी न तो जहाजपुर आएं ओर ना शाहपुरा थाने में मौजूद थे जब प्रकरण दर्ज किया गया था उस समय आबकारी थानाधिकारी की मोबाइल लोकेशन नाथद्वारा की थी। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थानाधिकारी जहाजपुर ने प्रस्तुत किया जहां पर अनुसंधान हेड कांस्टेबल रामराय द्वारा किया जाकर न्यायालय में रिपोर्ट 13 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय ने परिवार में अवलोकन किया गया एवं जांच निष्पक्ष नहीं किए जाने पर आज परिवाद को पुनः थानाधिकारी जहाजपुर को सही अनुसंधान हेतु भिजवाया गया। ओर प्रकरण को पुनः अनुसंधान कर जांच पत्रावली 17 मई को पेश करने के आदेश जारी किए।