Famous triple murder case of Taleda
एससी एसटी न्यायालय ने सुनाई सजा
बून्दी। तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़िया गाँव के चर्चित ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को बुधवार को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा से दण्डित किया। फैसला सुनाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में जिला कारागृह भेज दिया गया। फरयादी पक्ष के अधिवक्ता कमल कुमार जैन ने बताया कि 15 अक्टूबर 2014 को तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़िया गांव में खेतो में सिचाई के पानी को लेकर दो परिवारो में झगड़ा हो गया था। झगड़े में एक पक्ष के कालू लाल की कुल्हाड़ी के हमले में मौत हो गई थी। जबकि सत्यनारायण और सीता बाई को आरोपी पक्ष ने गौली मार मौत के घाट उतार दिया था। झगड़े में महावीर गम्भीर घायल हो गया था। पीड़ित पक्ष की और से तालेड़ा थाने में आरोपी देवीलाल, भीमराज, रामराज और एक नाबालिग के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया। बाद में मामला एससी एसटी न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। बुधवार को न्यायालय ने मामले में आरोपी देवीलाल,भीमराज और रामराज को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किया। जबकि मामले में आरोपी बनाए गए नाबालिग की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 40 गवाह 81 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।