पुनित चपलोत
भीलवाड़ा। आम रास्ते को आबादी भूमि बताकर फर्जी पट्टा जारी कर 29.71 लाख रूपये में बेचकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सहित दो जनोें को गिरफ्तार किया है।
कोतवाली थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि थाने में महावीर मोहल्ला निवासी सतीश पुत्र राधेश्याम नगवाड़िया ने दर्ज कराये मामले में पांसल के पूर्व सरंपच छोटूलाल जाट, राजेश अग्रवाल, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू जाट, सांवरलाल राव व पिंकेश खंडेलवाल आदि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि आरोपियों ने राजेश राधेश्याम नगवाडिया से मंडपिया रेलवे फाटक के समीप 29.71 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया। राशि का भुगतान शिवरतन नगवाडिया व सुनीता सेठिया ने किया। परिवादी का आरोप है कि मौके पर जाने पर पता चला की, जमीन पर रेलवे का अंडर पास बन रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी नरूका ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में जमीन का फर्जी पट्टा होना पाया। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गत दिनों सांवरमल राव को गिरफ्तार किया। जिससे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को फर्जी पट्टा बनाने और लाखों रूपये लेकर उसे बेचकर धोखाधड़ी करने के मामले में भोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच के पति मंडपिया निवासी सांवरिया पुत्र प्रभूलाल धोबी व एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष भोली हाल जमना विहार निवासी राजू लाल पुत्र रामचन्द्र जाट को गिरफ्तार किया है। सीआई नरूका ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ कर जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही फर्जी पट्टे की आड़ में धोखाधड़ी करने के इस मामले में शेष आरोपियों की भूमिका को लेकर भी पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।