व्यापारी – सीए परेशान – त्योहारों के बीच ग्राहकी छोड़ लेखा जोखा दे रहे है
स्मार्ट हलचल| आयकर अधिनियम के तहत बड़ी फर्मों, ट्रस्ट, कंपनियों और व्यापारियों की वार्षिक आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 निर्धारित है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख ऑडिट रिपोर्टें दाखिल होती हैं| अब मात्र 10 दिन शेष रहते हुए करदाताओं और पेशेवरों के सामने भारी दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
स्मार्ट हलचल|नॉन-ऑडिट आईटीआर फॉर्म जो की हर साल 1 अप्रैल को जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन फॉर्म्स को जारी करने मे देरी की वजह से इन आईटीआर की तारीख को 31 जुलाई से बड़ा कर 15 सितम्बर कर दिया गया था. ऐसे में व्यापारी गण के पास ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए मात्र 10 दिन शेष है|त्योहारी सीजन के बीच में यह समय सीमा होने से व्यापारियों एवं कर सलाहकारों पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है। व्यापारी अपनी ग्राहक सेवा छोड़कर केवल लेखा-जोखा कार्य में व्यस्त हैं। स्थिति को देखते हुए करदाताओं, व्यापारिक संगठनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार से तिथि बढ़ाने की मांग की है।
व्यापारियों व अन्य संगठन भी इस मुद्दे को लेकर अपनी ओर से ज्ञापन दिए हैं और तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि मानसिक नुकसान और पेनल्टी की आशंका को देखते हुए अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 तक बढ़ाई जानी चाहिए।
सीए इंस्टिट्यूट ने सीबीडीटी चेयरमैन से कहा कि इस साल आईटीआर के फॉर्म देरी से जारी हुए – और टैक्सपेयर चार्टर के अनुसार निष्पक्षता के लिए करदाताओं को उचित समय दिया जाना चाहिए, इसीलिए टैक्स ऑडिट की नियत तारीख 30 सितंबर और टैक्स ऑडिट से संबधित रिटर्न भरने की तारीख 31 अक्टूबर को भी आगे बढ़ाया जाए
इसी क्रम में भिलवाड़ा शाखा, सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई के अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी ने बताया कि इसके अलावा ट्रस्ट्स और एनजीओ के लिए भी कई मुख्य कंप्लायंस की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। शाखा अध्यक्ष ने कहा कि सीए सदस्यों की मांग है कि आयकर रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर से बढ़ाकर कम से कम 30 नवम्बर 2025 अथवा उससे आगे तक किया जाना चाहिए। त्योहारी सीजन एवं तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है, ताकि करदाताओं एवं पेशेवरों पर अनावश्यक दबाव न बने और गुणवत्तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आशा है कि सीबीडीटी एवं वित्त मंत्रालय इस विषय पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर तिथि विस्तार की घोषणा करेंगे।