Homeभीलवाड़ाफ़र्ज़ी हाज़िरी भरने वाले मेटों के ख़िलाफ़ दर्ज होगी एफआईआर

फ़र्ज़ी हाज़िरी भरने वाले मेटों के ख़िलाफ़ दर्ज होगी एफआईआर

फ़र्ज़ी हाज़िरी भरने वाले मेटों के ख़िलाफ़ दर्ज होगी एफआईआर

विकास कार्यों में शिथिलता पर तय होगी जवाब देही

(किशन वैष्णव )

शाहपुरा@स्मार्ट हलचल/ज़िले के खंड विकास अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में रविवार को जिला कलेक्टर शाहपुरा टीकम चन्द बोहरा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत फ़र्ज़ी हाज़िरी भरने वाले मेटों को न केवल ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बल्कि निरीक्षण करने वाले जेटीए, सहायक अभियंता और खंड विकास अधिकारियों के द्वारा मौक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ पुलिस थाने में एफ़आइआर दर्ज कराई जाएगी। जिन कामों पर श्रमिकों के बजाय उस मशीनरी से कार्य कराया हुआ पाया जाए उन मामलों में भी संबंधित मेरिट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाएगी।

समय सीमा में करने होंगे कार्य

जिला कलेक्टर श्री बोहरा ने विकास कार्यों में धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सांसद विकास कोष एवं विधायक कोष के अपूर्ण कार्यों को मार्च से पहले पूर्ण किया जाए। सौ दिवसीय कार्य योजनाओं में लिए गए कार्यों को फ़रवरी माह के अंत तक आवश्यक रूप से पूरा किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों की धीमी प्रगति पर हिदायत दी गई कि पूर्व में बनाए गए सभी शौचालयों के उपयोग के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जाए तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के उपाय एक माह में किये जाकर इस योजना के राइज़िंग/उदीयमान स्तर को प्राप्त किया जावे।

सरकारी भूमि पर पट्टा देने पर होगी पंचायत के ख़िलाफ़ कार्रवाई

ग्राम पंचायतों द्वारा राजकीय बिलानाम चारागाह एवं विभागीय भूमि पर किसी भी दशा में पट्टे जारी नहीं किए जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले आवासीय पट्टों की सूचना हर माह पंचायत समिति कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। आबादी भूमि के पट्टे जारी करने से पूर्व के लिए अब ग्राम पंचायत को संबंधित तहसीलदार से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि भूमि आबादी की है। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा राजकीय बिलानाम एवं चारागाह भूमि पर पट्टे जारी किए गए हैं उसकी सूची पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी। नियमों के विपरीत जारी किए गए पट्टे यदि पंचायत के द्वारा जारी अवैध पट्टों को निरस्त कर लें अन्यथा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

निरीक्षण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

जिला कलेक्टर द्वारा खंड विकास अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों के द्वारा नरेगा एवं विकास कार्यों का नियमित रूप से निर्धारित मापदंडों के अनुसार निरीक्षण करने और निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की हिदायत दी। अब तक निरीक्षण में बरती गई शिथिलता के लिए जवाबदेही तय करके संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायतों की उपस्थिति पर निगरानी

ग्राम पंचायतों पर के कार्यालयों पर प्रतिदिन समय पर उपस्थिति अनिवार्य
जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों पर प्रतिदिन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य स्टाफ़ कार्यालय समय पर उपस्थित होंगे और पंचायत समिति कार्यालय को उपस्थिति पंजिका कि ये फ़ोटो खींच कर वाट्सएप के ज़रिए खंड विकास अधिकारी को सूचित करेंगे। जिन ग्राम विकास अधिकारियों के पास दूसरी ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त चार्ज हैं उन पंचायतों में वे प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को उपस्थित होंगे ताकि ग्राम वासियों को पंचायत से संबंधित कार्यों में किसी तरह की ऐसी सुविधा नहीं हो।

पेंशन के लिए फ़र्ज़ीवाड़ा पड़ेगा भारी।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन के सत्यापन में शिथिलता बरतने वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की जवाब देही तय करके अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भेजना हेतु खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। नियमों के विपरीत इन फ़र्ज़ी तरीक़े से आधार कार्ड में जन्मतिथि परिवर्तन करने वाले ई मित्र संचालकों के लाइसेंस निलंबित करने और संबंधित व्यक्तियों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान शाहपुरा ज़िले के सभी खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा पंचायत समिति के प्रगति प्रसार अधिकारी उपस्थित रहे।

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