अमेरिका की ट्रम्प सरकार प्रवासियों को लेकर लगातार नए-नए नियम बना रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल में नई वीजा पॉलिसी लागू की. अब एक और बड़ी घोषणा कर दी है, जिसका पालन सभी प्रवासियों करना अनिवार्य होगा. नए नियम के तहत अमेरिका में रहने वाले प्रवासी को अपने आपको फेडरल सरकार के साथ रजिस्टर कराना जरूरी होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन डॉक्य़ूमेंट्स 24 घंटे अपने साथ ही रखने होंगे. इस फैसले को अमेरिकी जिला जज ने अनुमति दे दी है कि अब लाखों प्रवासियों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.
अमेरिका में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन इस संबंध में अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) ने कहा, अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी गैर-नागरिकों को अपने दस्तावेज हर समय साथ रखने होंगे. यह सरकार कानून के पालन पर जोर दे रही है और अब कोई सैंक्चुअरी सिटी नहीं होगी. इमिग्रेशन कानून को लेकर सख्ती DHS सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प और मैं एक साफ संदेश देना चाहते हैं – अगर आप अवैध तरीके से अमेरिका में हैं, तो अभी चले जाइए. अगर आप अभी चले जाते हैं, तो भविष्य में सही तरीके से लौटने का मौका मिल सकता है और आप भी अमेरिकी सपने को जी सकते हैं. उन्होंने कहा, हम अपने सारे इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे. देश की सुरक्षा के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन-कौन रह रहा है. इस फैसले के बाद अब वैध वीजा (H-1B), ग्रीन कार्ड, बॉर्डर क्रॉसिंग वीजा या I-94 एडमिशन रिकॉर्ड रखने वाले सभी लोगों को अपने दस्तावेज हर समय अपने पास रखने होंगे. इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं. बता दें कि अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में पहले से ही प्रावधान है कि जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उन्हें सरकार के पास रजिस्टर होना चाहिए.
यह निर्देश, दूसरे विश्व युद्ध के दशकों पुराने एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है। इसे ट्रंप की तरफ से नियुक्त अमेरिकी जिला जज ट्रेवर एन. मैकफैडेन के फैसले के बाद हरी झंडी दी गई, जिन्होंने वकालत समूहों की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया। जज ने फैसला सुनाया कि वादी के पास नियम को लागू करने से रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार का अभाव है। इससे विवादास्पद निर्देश के प्रभावी होने का रास्ता साफ हो गया।
नए नियम के तहत, विदेशी नागरिकों (जिनमें वीजा धारक और कानूनी स्थायी निवासी शामिल हैं) को हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा। यह निर्देश 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें नए आने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें वैध दस्तावेज न होने पर देश में प्रवेश के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है। 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो।
लेविट जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहायक के रूप में भी काम करती हैं, ने कहा कि कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के बारे में है। उन्होंने कहा, “ट्रंप प्रशासन हमारे देश के आव्रजन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा। हम यह नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करने हैं। हमें यह जानना है कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हो सके।”