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मजदूर की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित

धौलपुर।स्मार्ट हलचल|करीब 3 साल ढाई माह पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 29 मई 2022 का कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर का है। जहां मेडिकल कॉलेज धौलपुर के निर्माणाधीन भवन में एक मजदूर युवक की हत्या की गई थी। मामले में मंडलपाड़ा थाना तीलियाचार जिला मालदा पश्चिम बंगाल निवासी इब्राहिम शेख पुत्र शमसुद्दीन शेख जो कि एक सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत रहा। उसने 31 मई 2022 को कोतवाली थाना धौलपुर में लेबर युवक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सुपरवाइजर इब्राहिम शेख ने 29 मई 2022 को पश्चिम बंगाल से दो लेबर युवक सुशील हसदा पुत्र रॉबिन हसदा निवासी धौलोहार तपन जिला दिनाजपुर पश्चिम बंगाल और अनिल हेमराज पुत्र बुद्धाराम निवासी कौशलपुर रामपुरा चैनचरा जिला दक्षिण दिनाजपुर थाना तपन पश्चिम बंगाल को मेडिकल कॉलेज धौलपुर के भवन निर्माण के लिए लेबर गिरी कराने लाया था।उसके बाद 30 मई 2022 को सुशील हसदा और अनिल हेमराज ने शराब का सेवन किया और रात को उत्पाद मचाने लगे। इस पर सुपरवाइजर इब्राहिम ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कमरे में सुला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। 31 मई को सुबह जैसे ही सुपरवाइजर इब्राहिम दोनों को जगाने गया तो वहां पर खून से लथपथ लेबर युवक अनिल हेमराज दिखा। जिसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उसके दूसरे साथी युवक सुशील हसदा ने ही अपने साथ अनिल हेमराज की कांच के टुकड़े से हत्या कर दी थी। मामले में अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार 20 सितंबर 2025 को सुनवाई करते हुए सुशील हसदा को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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