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राजीनामें में बीमा कंपनी से वारिसान को दिया 1.10 करोड़ रुपये का क्लेम

चौंमू
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स्मार्ट हलचल/रेनवाल थाना क्षेत्र में ट्रेलर से कार की हुई दुर्घटना में कार सवार विमलेश कुमार यादव व उसकी पत्नी सुशीला देवी निवासी झालरा डूँगरी खुर्द व उसकी बहन गीता देवी इत्यादि की सड़क दुर्घटना में मौत होने से जुड़े प्रकरण में विमलेश कुमार यादव की क्षतिपूर्ति याचिका को लोक अदालत की भावना से एमएसीटी कोर्ट चौंमू ज़िला जयपुर के न्यायाधीश पवन काला की आपसी समझाइश से पक्षकारण व बीमा कंपनी के मध्य आपसी सहमति से मृतक के वारिसान को 1.10 करोड़ का अवार्ड/ क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया गया । विमलेश कुमार यादव जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल पद पर कार्यरत था। इस सम्बन्ध में मृतक के पिता बंशीधर व माता लाली देवी तथा व उनके पुत्र भगत सिंह व पुत्री राजकुमारी ने वर्ष 2022 में ट्रेलर के चालक शैतान गुर्जर व वाहन मालिक पाटनी रोडलाइनस एंव बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में क्लेम याचिका दायर की थी । प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट पुष्प मित्र शर्मा (प्रदीप शर्मा ) ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि 31 जुलाई 2022 को मृतक अपनी कार से पत्नी व अन्य रिश्तेदारों के साथ किशनगढ़ से अपने गाँव वापस आ रहा था तो दोपहर क़रीब 3 बजे हरसौली मोड़ के पास सामने चौमुँ की तरफ़ से एक ट्रेलर ने ग़लत दिशा में जाकर ज़ोरदार टक्कर मारी जिससे विमलेश व उसकी पत्नी व बहन की व अन्य रिश्तेदारों की मृत्यु हो गयी। अधिवक्ता पीएम शर्मा ने कोर्ट में यह भी बताया कि उपरोक्त दुर्घटना ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुई थी ।

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