महेन्द्र नागौरी
जयपुर /स्मार्ट हलचल/भीलवाड़ा राजस्थान उच्च न्यायालय ने पब्लिक अंगेस्ट करप्शन संस्था के द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका के अंतर्गत मुख्य सचिव सुधांशु पंत एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चन्द भण्डारी, अभिनव भण्डारी एवं डॉ टी.एन. शर्मा ने बताया कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत सरकारी टेण्डर से संबंधित सभी दस्तावेज स्वतः ही सरकारी वैबसाइट पर अपलोड करने एवं सार्वजनिक करने संबंधित प्रावधान हैं ताकि आमजन इस बात को जान सके की सरकारी टेंडर किसको दिया गया है क्या शर्ते हैं और कितनी राशि का है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण टेंडर एवं उसकी प्रक्रिया को वेबसाइट पर नहीं डाला जाता है इस संबंध में याचिकाकर्ता संस्था द्वारा एक जन हित याचिका 2020 में लगायी गई थी इसी के तहत राजस्थान सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि सरकारी टेण्डर से संबंधित सभी दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक किये जा रहे हैं। सुनवाई के पश्चात दिनांक 18 अगस्त 2023 को उस याचिका को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निस्तारित किया कि राज्य सरकार कानून के आदेश का पालन करे। याचिकाकर्ता संस्था के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि खाद्य विभाग के अधिकांश टेण्डर से संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया गया है इस संबंध में याचिकाकर्ता संस्था के द्वारा इसपेक्ट्रों मीटर मशीन मापतोल संबंधित मशीनों की खरीद का उदाहरण न्यायालय में प्रस्तुत किया कि इनके टेंडर की सूचना साइट पर अपलोड नहीं की गई है। सुनवाई के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्ड पीठ की न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह एवं न्यायाधीश श्री प्रमिल कुमार माथुर की खंड पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधाशू पंत एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।


