शाहपुरा@खामोर निवासी राशन डीलर ओमप्रकाश वैष्णव की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है। राशन डीलर वैष्णव के खिलाफ जिला रसद अधिकारी कार्यालय, भीलवाड़ा की प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा ने फुलिया कलां थाने में 16 दिसंबर को मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 29 अक्टूबर को राशन की दुकान में जांच करने पहुंचा जांच दल से अभद्रता, धक्का मुक्की, गाली गलौज और सरकारी कागजात फाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया था। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई तक वैष्णव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने राज्य सरकार को पक्षकार मानते हुए जिला रसद अधिकारी कार्यालय,भीलवाड़ा की प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा और 28 जनवरी को सुबह 11:30 बजे जांच अधिकारी के सामने आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट के आदेश से ओमप्रकाश वैष्णव को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है।













