भीलवाड़ा, स्मार्ट हलचल। विशिष्ट न्यायायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने आज आठ साल पुराने मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज की खातिर पत्नी को प्रताडित कर ढाई साल की बेटी सहित खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी पति महादेव को 5 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने बताया कि फूलियाकलां थाने में डेलांस निवासी सांवरा पुत्र रामलाल गुर्जर ने महादेव पुत्र नाना गुर्जर निवासी रुपपुरा सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बड़े पिता लादूलाल की बेटी लाला का विवाह आरोपी महादेव के साथ दस वर्ष पूर्व किया था। लीला विगत 5 वर्षों से अपने ससुराल आने जाने लगी थी। आरोपियो का व्यवहार लीला के साथ कुछ समय तक सही रहा, बाद में कूररतापूर्ण व्यवहार करने लगे। महादेव आये दिन मारपीट करता था। लाली ने एक बेटी काली को जन्म लिया जो ढाई साल की थी। बच्ची के जन्म के बाद
आरोपी लीला को दहेज के खातिर परेशान करने लगे। परिजनों ने कई बार रुपपुरा जाकर समझाइश भी की। 7 फरवरी 2017 को आरोपियो ने फोन किया कि लीला लापता हो गई जो कहीं नहीं मिल रही है। इस पर परिजन तत्काल रूपपुरा पहुंच गये और लीला की तलाश शुरु की। लीला व उसकी पुत्री काली कुएं में मृत मिली। गवाहों ने परिवादी पक्ष को बताया कि आरोपित 3-4 साल से लीला के साथ काफी मारपीट कर दहेज की मांग करते । सात फरवरी 2017 की शाम को आरोपी लीला व उसकी पुत्री काली को अपने साथ खाना भील के खेत की तरफ शाम के समय ले जा रहे थे। इसके बाद लीला व काली, उसी कुए मे मृत मिली। परिवादी ने रिपोर्ट में इन आरोपियो पर अपनी बहन लीला व भांजी को कुएं में गिराकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर दहेज प्रताडना व हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर तफ्तीश की। पुलिस ने यह मामला हत्या के बजाय खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मानते हुये आरोपी महादेव( 30 )पुत्र नाना गुर्जर निवासी रुपपुरा को गिरफ्तार व तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की कोर्ट
में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 23 दस्तावेज पेश कर आरोपी महादेव पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपी महादेव को दहेज प्रताडना के आरोप में दो साल, जबकि खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।