Homeअजमेरआनासागर वेटलैंड क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला

आनासागर वेटलैंड क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला

*अगली सुनवाई 7 अप्रैल को
*अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश

(हरिप्रसाद शर्मा)

स्मार्ट हलचल/अजमेर/ अजमेर की आनासागर झील के आसपास स्थित वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायाधीश अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कड़े निर्देश जारी किए। अदालत ने सेवन वंडर पार्क को छह महीने के भीतर हटाने या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।जबकि फूड कोर्ट को 7 अप्रैल तक पूरी तरह ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जितना वेटलैंड क्षेत्र नष्ट किया गया है, उतना ही नया वेटलैंड सिटी एरिया में विकसित किया जाए।

इस मामले में सरकार और याचिकाकर्ता की ओर से जोरदार दलीलें पेश की गईं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि याचिकाकर्ता अशोक मलिक, जो पूर्व पार्षद और भाजपा नेता हैं, ने स्वयं अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार ने 12 मार्च को 49 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा, भविष्य की योजनाएं, निर्माण-पूर्व और वर्तमान की तस्वीरें तथा सेवन वंडर पार्क को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की संभावनाएं शामिल थीं।

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