बूंदी-स्मार्ट हलचल|जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा (IPS) ने बताया की में जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु सभी
थानाधिकारीयो को निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में दिनांक 09.01.2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा एवं पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर, वृत्ताधिकारी वृत्त तालेड़ा के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना तालेड़ा अरविंद भारद्वाज पु.नि. मय जाप्ता द्वारा अधिक्षण खनि. अभियन्ता वृत कोटा एवं खनि. अभियन्ता खण्ड द्वितीय के साथ संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही की गई।
निरीक्षण के दौरान बल्लोप पुलिया के पास गोविन्दपुर बावड़ी, कोटा रोड स्थित रिस्टिक फार्म हाउस योजना कोटा में सड़क निर्माण कार्य में खनिज मुरम (लाल मिट्टी) का अवैध उपयोग पाया गया। मौके पर निर्माण सवेक्षक कोई भी प्रतिनिधी उपस्थित नही मिला ।
मौके पर फीताशुदा नाप में सड़क की कुल लंबाई लगभग 900 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर एवं ऊँचाई 0.3 मीटर पाई गई। SP Gravity 1.47 के अनुसार अवैध रूप से प्रयुक्त खनिज मुरम पर 40/- रुपये प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी सहित कुल राशि ₹15,32,000/- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 2017 के नियम 56 व 60 के तहत पंचनामा बनाया गया। मोके पर उक्त स्थान पर किसी सडक निर्माण कार्य मे कोई मालिक, संवेदक, प्रतिनिधि ने खनिज मुरम को सम्बन्धित std आदि प्रस्तुत नही किया गया। इस पर उक्त खनिज को अवैध मानते हुए जुर्माना राशि 15,32000/- रुपये मालिक योजना संवेदक से वसूल की जाकर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।
साथ ही थाना क्षेत्र में कार्यरत फैक्ट्री मालिकों, रोड निर्माणकर्ताओं एवं अन्य निर्माणकर्ताओं से अपील है कि बिना वैध खनन अनुमति के मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, बजरी अथवा अन्य खनिज पदार्थों का उपयोग न करें। अवैध खनन, परिवहन, भंडारण अथवा विक्रय करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।


