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गैंगरेप और डकैती के आरोपियों को आजीवन कारावास,Imprisonment for gangrape and robbery

गैंगरेप और डकैती के आरोपियों को आजीवन कारावास

महेन्द्र धाकड़

चितौड़गढ़।स्मार्ट हलचल।बेगूं क्षेत्र में लगभग 6 साल पूर्व महिला से गैंगरेप और डकैती के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 5-5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई।
आपको बता दे की करीब 6 साल पहले बदमाशों ने घर जा रहे दंपति को रास्ते में रोककर मारपीट की और नगदी, मोबाइल लूटे। पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप किया था। जिस के बाद एडीजे कोर्ट के गोयल ने बेगूं क्षेत्र के गांव मंडावरी के रहने वाले अशोक पुत्र रामदेव, निर्मल उर्फ बिरमल पुत्र मोड़ा, सहदेव पुत्र भरतरी, गांव पाड़ावास के रहने वाले कैलाश पुत्र सुरेश को उम्रकैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। धारा 376 डी गैंगरेप में उम्रकैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर 3-3 साल का फिर से कारावास। धारा 395 लूट और डकैती में भी आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर 1-1 साल की फिर से जेल होगी। कोर्ट ने दोनों धाराओं में आरोपियों को दोषी ठहराया है।

आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि जमा कराने पर प्रत्येक में से ढाई लाख यानि 10 लाख रुपए पीड़िता को सहायता राशि दी जाएगी। कोर्ट ने अलग से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सरकार से 5 लाख रुपए पीड़िता को दिलाने का भी प्रस्ताव भेजा है। दो आरोपियों को ऑनलाइन सजा सुनाई अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए 86 दस्तावेज और 21 गवाह पेश किए गए। गैंगरेप मामले में 2 अन्य आरोपी बाल अपचारी है। जिनका भी चालान पेश किया गया। उनका मामला चित्तौड़गढ़ बाल न्यायालय में विचाराधीन है। बताया कि कोर्ट द्वारा सजा सुनाते वक्त आरोपी अशोक और सहदेव मौजूद रहे। कैलाश को मांडलगढ़ जेल में और निर्मल उर्फ बिरमल को भीलवाड़ा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई गई।

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