मांडलगढ़, स्मार्ट हलचल। चेक अनादरण के एक मामले में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मांडलगढ़ ने आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ सलीम मोहम्मद पिता गफूर पठान निवासी नई आबादी मांडलगढ़ को एक वर्ष के कारावास एवं सात लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।अभियुक्त मोहम्मद शरीफ उर्फ सलीम मोहम्मद पठान ने परिवादी प्रभु लाल सनाढ्य निवासी लाडपुरा से घरेलू खर्च मैं आवश्यकता होने से ₹600000 उधार लिए मुलजिम ने उधार की रकम दो माह में वापस करने का वचन परिवादी को दिया। दो महा गुजरने के बाद परिवादी को रुपए नहीं मिलने पर विचारण न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद शरीफ पठान निवासी नई आबादी मांडलगढ़ को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए दिनांक 24/03/2025 को दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष की साधारण कारावास एवं 7 लाख अर्थदंड से दंडित किया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट हरि ओम सनाढ्य ने की ।