पटृटो में स्टाम्प चोरी की जांच में शामिल नहीं हो रहे नगर परिषद आयुक्त व तहसीलदार गंगापुर सिटी,Investigation of stamp theft in papers
– जांच अधिकारी डिप्टी एसपी ने न्यायालय को पत्र लिखकर जांच में सहयोग व दस्तावेज उपलब्ध कराने की लगाई गुहार-30 जुलाई आगामी पेशी,
– न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे खुद जांच अधिकारी सहित नगरपरिषद आयुक्त व तहसीलदार गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी/सवाई माधोपुर । स्मार्ट हलचल/गंगापुर सिटी जिले में पट्टों की रजिस्ट्रीकरण के दौरान करोड़ों रूपये की स्टाम्प चोरी का आरोप लगाते हुऐ और आरटीआई के मा माध्यम से तथ्यात्मक सूचनाऐं एकत्र कर उनके हवाले से एसीजेएम कोर्ट गंगापुर सिटी में आयुक्त नगर परिषद एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी तथा अन्य सम्बंधित विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध इस्तगासा पेश कर पुलिस जांच के आदेश कराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख राजेन्द्र सिंह तोमर (राजा भईया) ने शुक्रवार को मीडिया के पत्रकारों को प्रेस नोट सहित प्रकरण के जांच अधिकारी डिप्टी एसपी वृत गंगापुर सिटी अरविन्द कुमार द्वारा एसीजेएम कोर्ट को लिखे गए पत्र की प्रतियां देते हुऐ बताया की 11 जुलाई को एसीजेएम न्यायालय गंगापुर सिटी में उक्त केस की तारिख नियत थी, परन्तु पिछले लगभग दो वर्षो से जांच के नाम पर जांच अधिकारी डिप्टी एसपी व सम्बंधित आरोपियों की आपसी मिलीभगत के चलते कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि दिनांक 6 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसीजेएम गंगापुर सिटी ने डिप्टी एसपी गंगापुर सिटी को पूरे प्रकरण में जांच कर दो महीनों में जांच रिपोर्ट उनके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, परन्तु अब पेशी के दौरान कोर्ट में जांच अधिकारी डिप्टी एसपी भी असहाय नजर आए। उन्होंने कोर्ट को लिखित पत्र देकर बताया कि उपरोक्त आरोपी आयुक्त नगर परिषद और तहसीलदार गंगापुर सिटी को बार-बार पत्र भेजने के बाबजूद भी ना तो जांच में शामिल हो रहे हैं और ना ही जांच हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, वो भी अधूरा हैं। इसलिए जांच अधिकारी ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि कोर्ट उपरोक्त आरोपियों को निर्देशित करे कि वह जांच में सहयोग करें और पूरा रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराएं। जिस पर सभी तथ्यों का अवलोकन करने और शिकायतकर्ता एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तोमर (राजा भईया) की दलीले सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जांच अधिकारी के पत्र पर नाराजगी जताई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह जांच में विलम्ब कर रहे हैं उनका यह तर्क न्याय संगत नहीं है, प्रकरण से सम्बंधित रिकॉर्ड फाइलें जप्त करने और जो भी कोई जांच में सहयोग नहीं कर रहा हैं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिऐ वह स्वतंत्र एवं सक्षम अधिकारी हैं। इसलिए वह स्वयं कार्यवाही करते हुऐ आगामी कोर्ट पेशी तारीख 30 जुलाई 2024 को अब इस प्रकरण में विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। अब देखना होगा की डिप्टी एसपी गंगापुर सिटी के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाहियां और किस-किस के विरूद्ध की जाती हैं।