किशन खटीक
रायपुर । जिले के रायपुर तहसील क्षेत्र के थला ग्राम निवासी एक पीड़ित को पंचों द्वारा जाति से बहिष्कृत करने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष पेश किये परिवाद पर सुनाये फैसले में पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए । जानकारी के अनुसार थला ग्राम निवासी प्यारेलाल पुत्र जोधा कुमावत ने अपनी बहन की शादी 30 वर्ष पूर्व चरणा बावजी का खेड़ा कोशीथल निवासी शंकरलाल कुमावत के साथ की थी। शंकर आये दिन उसके बहिन के साथ गंभीर मारपीट करता था। समाज के पंचों ने 9 जून 2023 को बाडिया के ठाकुर जी रायपुर में समाज की बैठक रखी और वहां प्यारेलाल को बुलाया। उसके बाद पुनः 20 अगस्त को समाज के पंचों ने प्यारेलाल को नोटिस देकर बाड़ियां के ठाकुर जी के यहां बुलाया। जहां पंचों ने प्यारेलाल और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया तथा उसकी बहन का विधिवत तलाक नहीं होने के बाद भी पंचों ने शंकरलाल को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी। जिस पर प्यारेलाल ने रायपुर थाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक को पंचों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर रिपोर्ट दी। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर प्रार्थी ने अधिवक्ता के मार्फत परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायाधीश ने परिवाद संज्ञान लेते हुए आरोपी शंकरलाल पुत्र हरलाल कुमावत के साथ ही पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।