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जिला परिषद व पंचायत समितियों में प्रशासक नियुक्त कलक्टर संभालेंगे जिला परिषद की बागडोर, एसडीएम देखेंगे पंचायत समितियों के कामकाज, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

उदयपुर, 8 दिसम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 को पूर्ण होने के मद्देनज़र महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाने की स्थिति में, प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने हेतु राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

जिला परिषदों में जिला कलक्टर होंगे प्रशासक
जारी अधिसूचना के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 95 एवं 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने राज्य की सभी ऐसी जिला परिषदों में, जिनका कार्यकाल 11दिसम्बर .2025 तक समाप्त हो रहा है, संबंधित जिला कलक्टर को प्रशासक नियुक्त किया है।प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचित जिला परिषद की प्रथम बैठक के ठीक एक दिन पूर्व तक प्रभावी रहेगी।

पंचायत समितियों में उपखण्ड अधिकारी होंगेप्रशासक
इसी क्रम में, उन्हीं प्रावधानों के तहत राज्य की सभी पंचायत समितियों में, जिनका कार्यकाल 11 दिसम्बर 2025 को पूर्ण हो रहा है, संबंधित जिला कलक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वे अधिनियम की धारा 98 के तहत संबंधित उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) को प्रशासक नियुक्त करें।इन प्रशासकों की कार्यावधि भी नवनिर्वाचित पंचायत समिति की प्रथम बैठक के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की गई है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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