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जोधपुर के तस्कर को 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में जौधपुर के एक तस्कर को 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि पुर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार 16 नवंबर 2018 को थाने से रवाना होकर गश्त करते हुये नेशनल हाइवे 78 स्थित पुर ओवरब्रिज के नीचे पहुंचे और नाकाबंदी शुरु की। इस दौरान चित्तौडग़ढ़ की ओर से आते जयपुर में पंजीकृत ट्रक को छोडक़र चालक भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को जौधपुर जिले के पीपाड़ सिटी थाने के जाटियावास निवासी श्रवण पुत्र कोजाराम भील बताया। उससे भागने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषप्रद जवाब पुलिस को नहीं दे पाया। पुलिस ने संदिग्ध होने से ट्रक को थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी अनिल जैमिनी ने ट्रक को चेक किया तो ट्रक के फर्श में बने गुप्त केबीन में 35 प्लास्टिक कट्टों में अफीम डोडा-चूरा मिला। वजन करवाने पर डोडा-चूरा 575 किलो 190 ग्राम पाया गया। पुलिस ने अफीम डोडा-चूरा सहित ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस मामले में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने 176 दस्तावेज पेश कर 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये चालक पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने ट्रायल पूरी होने पर चालक श्रवण भील को 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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