भीलवाड़ा । जगदीश भदादा एवं नवीन भदादा की कंचन कॉलेज वाली संपूर्ण आराजी संख्या 3808 विवादित जमीन, भू अभिलेख क्षेत्र पांसल, जिला भीलवाड़ा पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है एवं संपत्ति के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को विक्रय एवं मुन्तक़िल नहीं करने के आदेश दिए गए है । उक्त संपत्ति का भूभाग वंदना अनिल कुमार छाजेड़ को बेचा गया था उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाने के कारण प्रार्थी द्वारा 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का प्रताप नगर थाने में पहले भी 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें भी दोनों पिता पुत्र को पुलिस डायरी में आरोपी माना गया l माननीय हाई कोर्ट न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2025 को एस बी सिविल मिस. अपील संख्या 2222/2025 को कंचन कॉलेज की संपूर्ण आराजी पर स्थगन आदेश दिया गया l प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उच्च न्यायालय रोहिन भंसाली जोधपुर द्वारा पैरवी की गई ।