Homeभीलवाड़ाकृषि भूमि को आवासीय भूमि का हवाला देकर बेच रहे भू माफिया

कृषि भूमि को आवासीय भूमि का हवाला देकर बेच रहे भू माफिया

आसींद कस्बे के पुराना प्रतापपुरा रोड पर गोकुल डेयरी के पास आवासीय प्लानिंग के नाम पर स्टांप पर बिक  रहे हैं प्लॉट

सरकार का नियम :- ऐसे मामलों में अपने नियंत्रण में ले सकती सरकार भूमि को
सांवर मल शर्मा
आसींद : राजस्थान में शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का एक कृषि प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत अनुमति लेनी होती है ।लेकिन आसींद कस्बे के पुराना प्रताप पुरा रोड गोकुल देरी के पास स्थित कृषि भूमि को पूर्ण माफियाओं द्वारा बिना एक कृषि किए स्टांप पर आवासीय भूमि का हवाला देकर धरने से भूखंड बिक्री हो रही है lजबकि सरकार के नियमों के अनुसार शहरों में मास्टर प्लान या प्रारूप मास्टर प्लान नहीं बना है हां राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पेराफेरी क्षेत्र में कृषि भूमि का आकर्षित प्रयोग किया जा सकता है अनुमति लेते समय टाउनशिप पॉलिसी 2000 या नई टाउनशिप नीति 2010 के तहत भारी विकास की राशि संबंधित नगरी निकाय में जमा करनी होती है l

अगर शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि कामों के लिए किया जाता है तो राज्य सरकार उसे भूमि को अपने नियंत्रण में ले सकती हैं इसके बाद राज्य सरकार किसी को भी आवंटित कर सकती हैं lलेकिन कस्बे के पुखराज पिता लक्ष्मी लाल व सुरेश पिता लक्ष्मी लाल चौरड़िया से कृषि भूमि स्थित है इस कृषि भूमि का आवासीय भूमि का हवाला देकर बिक्री लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का संदेश है ।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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