स्मार्ट हलचल।वैर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित द्विवेदी ने 16 वर्ष पुराने मामले में हत्या के छह आरोपियों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।लोक अभियोजक गुटयारीसिह ने बताया कि गांव बरौली थाना भुसावर निवासी सेठी माली ने 30 अक्टूबर 2008 में भुसावर सीएचसी मे एक पर्चा बयान भुसावर पुलिस को दिया था जिसमें बताया था कि सुबह 7:00 बजे वह घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था उसके पिताजी शौच करने जंगल में जा रहे थे। और उसके दोनों भाई योगेश्वर और ओम प्रकाश शोर सुनकर घर से बाहर निकले तो गांव के बिहारी पुत्र गणेश जी, उदल पुत्र नत्थी, योगेश पुत्र भरोसी, तारा पुत्र नत्थी ,अतर सिंह पुत्र नत्थी , गोविंद पुत्र परसोली , राज्यपाल पुत्र गणेश जी, विनोद पुत्र राजपाल,आदि हथियार व डंडा आदि लेकर आए। जिन्होंने उस पर सोते हुए पर हमला किया और मारपीट की। उसके पिता मदारी के साथ भी मारपीट की इससे उसके उसके पिता के शरीर पर जगह-जगह चोट आई जिससे उसके पिता की मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज किया गया। भुसावर पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 जनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाह, 33 दस्तावेज साक्षी में पेश किए गए। न्यायाधीश ने संपूर्ण साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की बहस के बाद सभी 6 जनों को हत्या का दोषी पाया गया जिस पर न्यायाधीश ने मामले में उदल प्रसाद पुत्र नत्थीलाल, अतर सिंह पुत्र नत्थीलाल, गोविंद प्रसाद पुत्र परसोली , योगेश पुत्र रामभरोसी, राज्यपाल पुत्र गणेश, मुकुट बिहारी पुत्र गणेश , निवासी बारौली थाना भुसावर निवासी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को दस-दस हजार रुपए के से दंडित किया गया।