अपात्र व्यक्ति 31 जनवरी तक तक हटवा सकते है नाम अन्यथा होगी वसूली
गिव-अप अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन कर राशन डीलरों को किए पोस्टर वितरण
गेबाराम चौहान
जालोर। स्मार्ट हलचल/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए सरकार की और से गिव-अप अभियान के तहत चयनित व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से खाद्द सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते है। निर्धारित तिथि तक नाम नही हटवाने पर विभाग की और से नियमानुसार वसूली कारवाही की जाएगी।
इन श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के हटेंगे नाम
जिला रसद विभाग के ईओ प्रदीप परिहार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित वे परिवार जो आयकर भुगतान करते है, जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक है, राज्य या केन्द्र सरकार के कर्मचारी है, चार पहिया वाहन धारक है, वे उपभोक्ता गिव-अप अभियान के तहत 31 जनवरी तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते है।
नाम नहीं हटवाने पर विभाग की तरफ से होगी कार्यवाही
राशन डीलर संघ के प्रदेश प्रवक्ता वरदाराम देवासी ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए अपने अपने क्षेत्र अथवा अपने वार्ड में उचित मूल्य दुकानदार पर या जिला रसद अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर अपना नाम हटवाने के लिए प्राथना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। अपात्र व्यक्तिओ के निर्धारित तिथि तक अपना नाम नही हटवाने पर उनके विरुद्ध विभाग की और से नियमानुसार कारवाही की जा सकती है।
राशन डीलरों की मीटिंग में गिव आप पोस्टर का हुआ विमोचन
भीनमाल मार्केटिंग सोसायटी में हुई जिला राशन डीलर की बैठक में गिव अप पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान रसद विभाग के ईओ प्रदीप परिहार, राशन डीलर संघ प्रदेश प्रवक्ता वरदाराम देवासी, पारसमल घाची, भरतसिंह गजापूरा, प्रभाराम भील, बेसराराम, नेंनसिंह, कैसाराम, कमलेश माली, बाबूलाल पुरोहित, सोनाराम जाट, गणेशाराम, केराराम, रमेश बंजारा, सुजाना राम, दिनेश देवासी, नारण राम, परबत सिंह, खान सिंह सहित कई राशन डीलर उपस्थित रहे।