Homeभीलवाड़ालुट ओर मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा,लगाया जुर्माना

लुट ओर मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा,लगाया जुर्माना

शाहपुरा@(किशन वैष्णव)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने देवली पुलिस थाना हनुमान नगर में वर्ष 2017 में हुई गंभीर मारपीट एवं लूट के प्रकरण में दोषियों को कठोर दंड सुनाकर न्याय का परचम लहराया। न्यायालय ने अभियुक्त आशुतोष एवं अश्वनी कुमार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए उन्हें अधिकतम दस वर्ष का साधारण कारावास तथा ₹25,000 अर्थदंड से दंडित किया।अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि यह प्रकरण समाज में अपराध और हिंसा के विरुद्ध कड़ा संदेश देने वाला है। परिवादी राजेंद्र कुमार ने थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमान नगर को तहरीर देकर बताया कि वह, उसका भाई तथा उसका भतीजा होटल से घर लौटते समय पेट्रोल पंप चौराहे पर छह-सात लोगों द्वारा चाकू की नोक पर रोके गए। आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए गले से सोने की चेन एवं नगदी लूट ली। इस हमले में परिवादी व उसके साथियों को गंभीर चोटें आईं।प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105/2017 दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की। संपूर्ण अनुसंधान के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 143, 341, 324, 326, 307 सहपठित धारा 34, तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला सेशन न्यायालय में विचारणीय होने पर जहाजपुर कैंप कोर्ट में स्थानांतरित हुआ।मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 15 गवाहों को पेश कर उनका परीक्षण कराया गया तथा 38 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराए गए। प्रस्तुत साक्ष्य और न्यायालय में पेश तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर दंड सुनाया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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