भीलवाड़ा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने अभियुक्ता निवासी शास्त्रीनगर भीलवाड़ा थाना कोतवाली को लुट के अपराध से दोषमुक्त किया। अभियुक्ता की ओर से पैरवी मनोहर लालवानी, रवि गोरानी व पीरू सिंह गौड़ ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 को एक महिला ने लड़ाई, झगड़े व लूट का मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवाया। अनुसंधान के बाद अभियुक्ता के विरुद्ध 323, 341, 379, 451, 394 के अपराध का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया एवं न्यायालय ने चार्ज आरोपित कर एपीपी ने 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए एवं 5 गवाहों के बयान करवाए एवं लोक अभियोजक अपराध साबित करने में असफल रहे एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 भीलवाड़ा ने अभियुक्ता को दोष मुक्त किया।