भीलवाड़ा । तीन साल पहले अवैध डोडा चूरा के साथ पकड़े गए तस्कर को एन डी पी एस कोर्ट ने सजा सुनाई है । आरोपित रामपाल विश्नोई निवासी बंदड़ा जिला जोधपुर को विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रु जुर्माने से दंडित किया । विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया की 3 दिसंबर 2021 में प्रताप नगर थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा को डी एस टी टीम ने सूचना देकर बताया की मध्य प्रदेश पासिंग पिकअप में अवैध डोडा चूरा है और पिकअप ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी है । उक्त सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पिकअप वहां खड़ी मिली जिसमे चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा था । आरोपित से पूछताछ की गई संतोषप्रद जवाब नही दे पाया । वाहन की तलाशी लेने पर जमे प्लास्टिक के कट्टे थे जिनमे 164 किलो 94 ग्राम डोडा चूरा मिला जिसे पुलिस ने जप्त कर आरोपित रामपाल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया । संबंधित धारा में मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 10 गवाह और 127 दस्तावेज पेश किए । आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपित को न्यायाधीश ने 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रु अर्थदंड की सजा सुनाई ।