नगर पालिका मंडावर की बड़ी कार्रवाई: अतिक्रमण, कच्ची बस्तियों के नियमन और खांचा भूमि से जुड़े मामलों पर लगाई रोक

नीरज मीणा

मंडावर। स्मार्ट हलचल/नगर पालिका मंडावर ने अतिक्रमण और भूमि संबंधी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर पालिका द्वारा जारी सूचना के अनुसार कब्जा नियमन, डिनोटिफाइड कच्ची बस्ती, कच्ची बस्ती नियमन, Suo Moto 90A, खांचा भूमि तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर जारी पट्टों से जुड़े सभी मामलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।नगर पालिका की ओर से जारी इस सूचना के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों के मामलों में आगामी आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे संबंधित आवेदनों एवं प्रक्रियाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
नगर पालिका प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करवाने से पहले पालिका कार्यालय से नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आदेश लागू होने के बाद संबंधित लोगों को आगे की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।
यह निर्णय भूमि एवं अतिक्रमण संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा शासन स्तर से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया माना जा रहा है। नगर पालिका मंडावर द्वारा जारी इस आदेश का प्रभाव बड़ी संख्या में लंबित और प्रस्तावित मामलों पर पड़ सकता है।