पुनित चपलोत
भीलवाड़ा। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से रेप की कोशिश करने के मामले में बराणा (आसींद) के शिवलाल पुत्र भैंरूलाल जाट को सात साल के कठोर कारावास से दंडित कर उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह अहम फैसला, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने बुधवार को सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि एक महिला ने 27 दिसंबर 2021 को आसींद थाने में रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक, महिला की एक 20 साल की बेटी है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। 22 दिसंबर को दोपहर डेढ़ बजे युवती शौच के लिए घर से 200 मीटर दूर जंगल में गई थी। बराणा निवासी शिवलाल पुत्र भैरूलाल जाट इस युवती का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा। जहां आरोपित ने उसे अकेला पाकर जबरदस्ती की। इस दौरान पास ही नोहरे में काम कर रही परिवादिया, बेटी की चीख- पुकार सुनकर मौके पर पहुंची। उसे देखकर आरोपित भाग छूटा। उसकी बेटी बैचेनी हालत में पड़ी थी। उसे, देखकर बेटी रोने लगी और अपनी भाषा में आपबीती मां को बताई। महिला ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि शिवलाल ने परिवादिया की बेटी के साथ जबरदस्ती रेप किया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर केस दर्ज कर तफ्तीश की। आरोपित शिवलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक बापना ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुए 23 दस्तावेज पेश कर आरोपित शिवलाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने मामले को रेप के प्रयास और छेड़छाड़ का मानते हुये आरोपित शिवलाल को सात साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।