भीलवाड़ा । कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पहले झौंपड़ी में सो रही 6 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट एक ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । उसे मरते दम तक जेल में ही रहना होगा । साथ ही 2 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है । भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक के विशिष्ट अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि गत 7 मई 2023 को शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ झौपड़ी में सो रही थी, रात में करीब ढाई बजे अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया । उसने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया और वापस झौंपड़ी में छोड़कर फरार हो गया । घटना के बाद परिजन बालिका को लेकर भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया । कोतवाली थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवक कृष्णा पुत्र वीरेंद्र सिंह राजपूत को हिरासत में लेकर पूछताछ की । आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म का जुर्म कबूल कर लिया । जांच अधिकारी डीएसपी नरेंद्र सिंह दायमा और उनकी टीम ने मामले में जांच करते हुए आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया और भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में 101 पेज की चार्जशीट पेश की । न्यायालय में सुनवाई के दौरान 35 गवाह के बयान करवाए. यहां पॉक्सो कोर्ट एक के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सुनवाई करते हुए इस केस को विरल से विरलतम प्रकृति का माना और आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन का यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 2 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया ।