स्मार्ट हलचल|झालावाड़, 29 अक्टूबर।राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अघ्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।बैठक में जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में देरी ना करें। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवादी द्वारा की गई शिकायत का निस्तारण समयबद्ध रूप से करते हुए परिवादी को राहत पहुंचाने का कार्य करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों एवं जनसुनवाई के दौरान आने वाली विभिन्न शिकायतों से संबंधित ऐसे कार्य जो आमजनता से संबंधित है उनका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत भी वेरिफिकेशन का कार्य लगभग पूर्ण होने के नजदीक है। साथ ही पीएम आवास के लिए सभी के सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल सहित जनसुनवाई में ऑफलाईन प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण कम से कम समय में करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके एसडीएम कोर्ट में लम्बित चल रहे प्रकरणों के निस्तारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी उपखण्ड में तहसीलदार स्तर पर गैर खातेदारी से खातेदारी का कोई प्रकरण शेष न रहे इसके लिए आगामी बैठक से पूर्व सभी तहसीलदार शेष प्रकरणों के निस्तारण में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने सीमा ज्ञान के 30 दिन से अधिक अवधि वाले प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करने की बात कही।
जिला कलक्टर ने सभी तहसीलदारों से कहा कि उनके क्षेत्र में संचालित राजकीय कार्यालयों के भवनों एवं भूखण्डों के पट्टे है या नहीं इसकी सूची बनाएं तथा पट्टे नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था से पट्टा बनवाकर सम्पदा रजिस्टर में इसका आवश्यक रूप से इन्द्राज करें।
इस दौरान जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को 28 अक्टूबर से देश भर में प्रारंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एसआईआर प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। इस कार्य की विशेष रूप से मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
इस दौरान जिला कलक्टर ने भूमि अवाप्ति के मामलों, नामान्तरण, इजराय, रोड़ा एक्ट, पीडीआर एक्ट, एलआर एक्ट, धारा 251, धारा 251ए, धारा 136, म्यूटिशन, गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश समस्त राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव, उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी श्रृद्धा गोमे, उपखण्ड अधिकारी अभिषेक चारण सहित सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


