महिला की रिपोर्ट में लगे विधायक आक्या पर गम्भीर आरोप।
ओम जैन
शंभूपुरा। स्मार्ट हलचल/प्रदेश का सबसे चर्चित मामला अब ना सिर्फ जिले में बल्कि पूरे प्रदेशभर में चर्चाओ में है और राजनीतिक गलियारो में बस यही चर्चा है कि ये क्या हो रहा है बाबा, राजनीति में ये सब होता है क्या, आखिर राजनीति किस स्तर तक गिरेगी ऐसे कई सवाल जो लोगो के दिलो को झकझोर रहे है।
मामले में जहा एक ओर चित्तौड़गढ़ के वर्तमान विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान आक्या सहित 3 लोगो पर एफआईआर होने के बाद हर तरफ इसी मामले की चर्चा है कि अब क्या होगा वही जहा महिला व नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के फ़ोटो वीडियो वायरल होने के बाद विधायक आक्या ओर सहयोगियों को दोषी बता रहे है वही विधायक आक्या अपने ऊपर लगे सभी आरोप को गलत बताते हुए जांच की बात कर रहे है।
खेर इधर विधायक होने से जांच सीआईडी सीबी के पास चली गई है वही जांच में बहुत कुछ खुलासा होगा इस बात से इनकार नही किया जा सकता है, लेकिन अभी लोगों का सवाल है कि अब आगे क्या होगा तो हमने पूरे मामले में एक स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता से बात की कि आखिर विधायक के खिलाफ आधा दर्जन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई तो ये धाराए क्या कहती है, क्या प्रावधान है नए कानून के तहत इन धाराओं के, तो हमे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना नाम बताने से इंकार करते हुए विस्तार से बताया कि आरोप सिद्ध होने पर इन धाराओं में यह सजा हो सकती है।
बीएनएस की धारा 303 (2):
वरिष्ठ अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस धारा के अधीन जो कोई चोरी करेगा उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और इस धारा के तहत किसी व्यक्ति की दूसरी या बाद की दोषसिद्धि के मामले में, उसे कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।