बजरंग आचार्य
सादुलपुर|स्मार्ट हलचल/न्यायालय मोटरयान दावा अधिकरण क्रम संख्या द्वितीय सादुलपुर ने करीब 7 वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना मामले में चार लाख पचास हजार तीन सौ चौरासी रूपये का अवार्ड पारित किया।प्रकरण के अनुसार 12 नवंबर 2016 को प्राथी / मृतक धनपत सिंह पुत्र चंद्राराम जाति जांगिड़ निवासी हरपालु ताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू अपने साले की गाड़ी आर जे10 वींए 5949 में सवार होकर गांव रालवास कला जिला हिसार हरियाणा में सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहा था। तभी धनपतसिंह की गाड़ी समय करीब 3:30 पीएम पर गौशाला के सामने गेंडावास सिवानी हरियाणा के पास पहुंचा तो सामने से एक ट्रक न. एचआर 39 डी 7085 के चालक ने तेज गति लापरवाही से बिना हॉर्न बजाते हुए अपने ट्रक से धनपतसिंह के गाड़ी के सिद्धि टक्कर मारकर दुर्घटना कारीत की। उक्त दुर्घटना से धनपत सिंह के गंभीर चोटे आने से मौका पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की ओर से उसकी पत्नी कमला, पुत्र व पुत्री की ओर से न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु एक याचिका न्यायालय मोटरयान दवाधीकरण राजगढ़ चूरू में पेश की गई।
मामले मे पीठासीन अधिकारी श्रीमती लतिका दीपक पराशर ने पत्रावली पर आए साक्षय गवाहो और सबूतों का गहन अवलोकन कर प्रार्थी गण के पक्ष में बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड राशि 4 लाख पचास हजार 3 सौ चौरासी रुपए का अवार्ड पारित किया गया। एवं 21 जून 2017 से वसूली की दिनांक तक 7.5 प्रतिशत ब्याज राशि देने का आदेश पारित किया। प्राथीगण ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील जांगिड़ ने की।