रायपुर 9 जनवरी / बहु चर्चित रायपुर गढ़ प्रकरण को लेकर रायपुर ग्राम स्थित नजूल संपत्ति विवादित गढ़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर 15 याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में पिटिशन नंबर 4456/2022 से याचिका दायर की थी जिसको उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे मगर 90 दिवस में पालना नहीं होने पर पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर वादी गण नाथू लाल शर्मा वगेरह ने हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटम किया जिस पर हाई कोर्ट ने 29 जनवरी तक पालना रिपोर्ट मांगी थी जिस पर जिला कलेक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण के साथ डिप्टी लोभु राम बिश्नोई तहसीलदार सहित आला अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ता ने मौका निरक्षण किया।