पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । एक नाबालिग लडक़ी को घर से उठाकर जयपुर ले जाने के बाद रेप करने के आरोपित दिनेश मेघवंशी को 20 साल के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। यह अहम फैसला, गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने गुरुवार को सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि एक परिवादी ने सात मई 2023 को जिले के हनुमाननगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि कल रात में दिनेश कुमार, तीन-चार लोगों के साथ परिवादी के घर में आया और एक कमरे में सो रही परिवादी की नाबालिग बेटी को अपहरण कर ले गया। काफी तलाश करने पर भी पुत्री व आरोपित का पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरु किया। पुलिस नाबालिग व आरोपित की तलाश करते हुये जयपुर पहुंची, जहां से पीड़िता को दस्तयाब कर ले आई। पीडिता ने बयान दर्ज करवाये कि आरोपित उसे अगवा कर जयपुर ले गया, जहां एक किराये के कमरे में उसे रखा और रेप किया। पुलिस ने टीकड़ निवासी आरोपित दिनेश 24 पुत्र छीतरलाल मेघवंशी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने 29 दस्तावेज पेश कर 20 गवाहों के बयान करवा दिनेश पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश मिश्र ने आज आरोपित दिनेश को इस मामले में 20 साल के सश्रम कारावास और एक लाख 18 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
गुरुवार को आए इस फैसले ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को राहत दी, बल्कि समाज में भी एक कड़ा संदेश गया होगा कि ऐसे जघन्य अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के शिकंजे से बचाया नहीं जा सकेगा।