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नाबालिग से रेप का आरोपित कमलेश 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार के जुर्माने से दंडित

पुनित चपलोत

भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो 2) अर्चना मिश्रा ने नाबालिग से रेप और पोक्सो एक्ट के आरोप में बड़लियास निवासी कमलेश पुत्र सत्यनारायण ढोली को 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि एक पीडिता ने बड़लियास थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि 28 अप्रैल 2022 को वह अपने घर में बड़ी बहन के साथ सो रही थी। सुबह 5-6 बजे बड़ी बहन चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर गई। इस दौरान घर का दरवाजा खुला था। मौका पाकर आरोपित कमलेश घर में घुस आया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस आरोपित ने पीडिता के साथ्त जबरन रेप किया। पीडिता की चीख-पुकार सुनकर उसके बहन व भाई दौडक़र आये। उन्होंने आरोपित कमलेश को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित के खिलाफ रेप व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 21 दस्तावेज पेश कर कमलेश पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित कमलेश को 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंकित किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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