भीलवाड़ा । बागोर थाना पुलिस ने 8 साल पहले यानी 22 सितंबर 2016 में नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 48 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जप्त कर दो आरोपित राजू उर्फ राजेंद्र अहीर निवासी राशमी चितौड़गढ़ ओर गिरधारी गाडरी निवासी बावलास, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया था कार्यवाही को सहदेव मीणा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था । दोनो के विरुद्ध एन डी पी एस एक्ट में मामला दर्ज करने के बाद चार्जशीट पेश की गई पैरवी विशेष लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने की । सुनवाई के दौरान 10 गवाह और 61 दस्तावेज पेश करने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने दोनो आरोपियों को दोषी मानते हुए अपना फैसला दिया और 4 साल 2 माह के कठोर कारावास के साथ 30-30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया ।