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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 12 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा

भीलवाड़ा । 2019 के एक एनडीपीएस एक्ट मामले में  एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 12 साल कठोर कारावास और 20 हजार रु जुर्माने से दंडित किया । विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने आरोप सिद्ध करने के लिए 12 गवाह और 93 दस्तावेज पेश किए । ट्रायल पूरा होने के बाद आरोपित लाल सिंह पिता नगर सिंह राजपूत अनेड सिंगोली नीमच को सजा सुनाई । मामला 20 जून 2019 का है जब मांडलगढ़ थाने में रतनलाल थानाप्रभारी थे और वह टीम बनाकर गश्त पर निकले थे और लाडपुरा के सामने नाकाबंदी लगाई इस दौरान एक पिकअप आते हुए नजर आई जिसे रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक रोकने के बजाय भागकर ले गया जिसका पीछा कर रुकवाया और पूछताछ की वाहन की तलाशी लेने पर उसमे 11 कट्टो में 200 किलो अवैध डोडा चूरा भरा मिला जिसे पिकअप के साथ पुलिस ने जप्त कर लिया और आरोपित लाल सिंह को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद आरोप सिद्ध हुए और आरोपित को 12 साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई ।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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