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एनडीपीएस के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष कि कठोर कारावास कि सजा व 1-1 लाख के अर्थदंड से दण्डित किया

भीलवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुलाबपूरा विनोद कुमार वाजा ने दलजीत सिंह उर्फ़ जीता पुत्र अवतार सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब व जगदीप उर्फ़ दीपा पुत्र मोहिंदर सिंह निवासी मनानाहाना होशियारपुर पंजाब को एनडीपीस एक्ट के तहत 10-10 वर्ष केकठोर कारावास के साथ 1-1 लाख रु के अर्थ दंड से दण्डित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर भीलवाड़ा से अजमेर कि और जाते हुए दिनांक 09-05-2019 को नाकाबंदी के दौरान टेम्पो ट्रेवलर में थानाधिकारी रायला ने3 किलोग्राम अफीम सुगनसिंह ने पकडी । आरोपियों से 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
जिस पर आरोपी दलजीत सिंह के विरुद्ध 8/18 एनडीपीस व आरोपी जगदीप के विरुद्ध 8/18, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कि कठोर कारावास व 1-1 लाख के अर्थदंड से दण्डित किया गया । जिसमे अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने 10 गवाहो को परीक्षित करा व 59 दस्तावेज व 16 आर्टिकल प्रदर्शित कराये गए ।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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