भीलवाड़ा । थाना अधिकारी आरक्षी केंद्र बदनोर जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 18 जून 2019 को चतरपुरा चौराहे पर पहुंच नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त अनूप पुत्र बुद्धाराम बिश्नोई उम्र 22 वर्ष निवासी खारडा रणधीर थाना बनाड़ जिला जोधपुर और अभियुक्त राकेश पुत्र थाना राम विश्नोई उम्र 24 साल निवासी फिटकासनी थाना कुड़ी जिला जोधपुर के विरुद्ध धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट एवं अभियुक्त मनोहर सिंह पुत्र भोलीराम जाट उम्र 42 वर्ष निवासी अचलपुरा थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध धारा 08/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में पेश किया जिस पर अभियुक्त अनूप व राकेश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को पचास हजार के अर्थ दंड हेतु दंडित किया गया यह फैसला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा विनोद कुमार वाजा ने सुनाया । अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने बताया कि अभियुक्त अनूप तथा राकेश से 77 किलो अफीम डोडा पोस्त चूरा थाना बदनोर ने बरामद किया एवं उनके विरुद्ध 08/15 एनडीपीएस एक्ट एवं मनोहर सिंह के विरुद्ध 08/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ने ट्रायल के दौरान अभियुक्त मनोहर सिंह धारा 08/29 एनडीपीएस एक्ट दोष मुक्त किया गया इस दौरान 16 गवाह,73 दस्तावेज एवं 16 आर्टिकल प्रस्तुत कराए ।


